रुद्रपुर/उत्तराखंड प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लडने के आरोप में नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष हामिद अली का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया है, ऐसे में उनकी कुर्सी चली गई है। अब अध्यक्ष पद रिक्त हो गया है, और उपचुनाव होने तक यहां प्रशासक की तैनाती रहेगी,,,
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2018 में हुए नगर निकायों के चुनाव में केलाखेड़ा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर हामिद आली चुनाव लड़े और जीते भी, दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान तथा अधिवक्ता चरनजीत सिंह, शाहिद हुसैन व राशिद हुसैन ने हामिद के खिलाफ रुद्रपुर जिला कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हामिद ने निर्वाचन में लगाए गए दस्तावेज में दो बच्चे होने की बात कही है, जबकि उनके तीन बच्चे हैं, जबकि अप्रैल 2003 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे के माता-माता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हामिद के दो बच्चे अप्रैल 2003 से पहले जबकि तीसरा 20 मई 2003 को जन्मा है,,,
यहीं नहीं, हामिद की दूसरी पत्नी से भी एक बेटी है, उसका जन्म सात मई 2013 में हुआ है, इसके बावजूद हामिद अली ने सही तथ्य छिपाते हुए निकाय चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, इसके अलावा उन्होंने एक बच्चे का दो बार गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया है, इसकी जानकारी उच्च अफसरों को भी नहीं दी, अकरम ने चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसका समय से निस्तारण नहीं हुआ, जिस कारण उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली,,,
हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को तीन माह में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था, इसके बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर अध्यक्ष हामिद अली का निर्वाचन अयोग्य घोषित कर दिया है, साथ ही नगर पंचायत केलाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर के अध्यक्ष पद को आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गणेश सुयाल का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली के निर्वाचन को कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इस मामले में डीएम को अवगत कराया जाएगा,,,।