भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40/3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 मार्च 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सूचित किया जाता हैं कि-
*1* : *कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा* जो व्यक्ति जहां पर है, उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी।
*2* : लॉक डाउन की अवधि में *श्रमिकों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी*
*3* :जो लोग दुकानों /होटलों/ प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी
*4* : *किराए पर रहने वाले श्रमिकों/ मजदूरों/ छात्रों* से मकान *मालिक द्वारा एक माह का किराया नहीं लिया जाएगा* ना ही उन्हे आवास/ कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जाएगा।
*5* :जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत हैं, उनकी खाने व रहने की सभी *आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना संबंधित ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।*
*6* :जो व्यक्ति अन्य राज्यों शहरों एवं अन्य जनपदों से वर्तमान में जनपद अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं उन्हें *14 दिन के होम क्वारांटाइन में रखा जाएगा*
उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध *आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं व भारतीय दंड संहिता की धारा 188* के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
आदेशानुसार
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून