भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40/3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 मार्च 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सूचित किया जाता हैं कि-
*1* : *कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा* जो व्यक्ति जहां पर है, उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी।
*2* : लॉक डाउन की अवधि में *श्रमिकों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी*
*3* :जो लोग दुकानों /होटलों/ प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी
*4* : *किराए पर रहने वाले श्रमिकों/ मजदूरों/ छात्रों* से मकान *मालिक द्वारा एक माह का किराया नहीं लिया जाएगा* ना ही उन्हे आवास/ कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जाएगा।
*5* :जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत हैं, उनकी खाने व रहने की सभी *आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना संबंधित ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।*
*6* :जो व्यक्ति अन्य राज्यों शहरों एवं अन्य जनपदों से वर्तमान में जनपद अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं उन्हें *14 दिन के होम क्वारांटाइन में रखा जाएगा*
उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध *आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं व भारतीय दंड संहिता की धारा 188* के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
आदेशानुसार
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून
Informative news thaNks
Fully support sir…. Corona ko hrana h….
आलू और प्याज के अधिक दाम लिए जा रहे हैं। आलू ३५रुपये किलो व प्याज ४० रुपये किलो बिक रहा है। इसका औचक निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट हो जिएगी।आटा भी मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है।
देहरादून निगम के हर वार्ड में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी लोग शहर की तरफ बेरोकटोक के जा रहे हैं।