उत्तराखंड : यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा गौवंशो के कत्ल की वारदात का गोसेवा आयोग ने लिया संज्ञान, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस व प्रशासन को लिखा पत्र
जनपद – ऊमसिंहनगर में आधा दर्जन गौवंश के सर धड़ से अलग पाये जाने पर क्षेत्र में भारी तनाव को देखते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध गौहत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में ।
उपरोक्त विषयक सोशल मीडिया पर जनपद – ऊधमसिंहनगर में दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक गौवंश के सिर धड़ से अलग किए जाने पर बजरंग दल एवं विचार परिवार के सेकड़ों कार्यकताओं द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस प्रशासन खटीमा, नानकमत्ता व एस०डी०एम० खटीमा को दी गई है। परिक्षेत्र स्तर पर गठित गौवंश सरंक्षण स्क्वायड का मुख्यालय होने के उपरान्त भी जनपद में एक साथ इतनी गौहत्याओं का होना, पुलिस की कार्यशैली एवं व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।
जबकि राज्य में उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 प्रभावी है तथा इस अधिनियम की धारा-3 (1) की उपधारा (क) एवं ख के तहत गोवध पर तथा धारा-5 के तहत गोमांस रखने, बेचने व उसका परिवहन भी पूर्णतया प्रतिषेध है।
अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रकरण में तत्काल जांच टीम गठित कर इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत गौहत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जनपद की पुलिस / गौवंश सरक्षण स्क्वायड को और अधिक सक्रिय होकर कार्य करने एवं रात को पेट्रोलिंग ड्यूटी बढ़ाने एवं वाहनों की नियमित चैकिंग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेगें। साथ ही विस्तृत जांच रिपोर्ट आयोग को भी उपलब्ध करायें।