योगी सरकार ने बनाईं स्पेशल अधिकारों से लैस पॉवरफुल स्पेशल सिक्यूरिटी फोर्स,{SSF}
हाईलाइट
1.औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो, कोर्ट जैसे स्थानों की सुरक्षा के लिए गठित हुई फोर्स.
2.योगी सरकार ने एक विशेष सुरक्षा बल बनाया है, जिसकी तैनाती औद्योगिक प्रतिष्ठानों में होगी.
3.विशेष बल को बिना वॉरंट किसी की तलाशी लेने और गिरफ्तार तक करने की दी गई छूट.
लखनऊ :एजेंसी : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF) का गठन किया है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। SSF यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाज़त के SSF के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन होंगी, जिस पर एक साल में 1747 करोड़ रुपये खर्च होगा।
SSF पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी। SSF की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे। इसका मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।
बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स (SSF)के गठन को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए SSF के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में SSF की पांच बटालियन गठित होंगी।
बल का प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। इस बल के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान किया जाने वाले किसी भी कार्य को लेकर कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा।
यूपी SSF को स्पेशल पावर दी गई है। इसके तहत फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान अपराधी भाग सकता है या साक्ष्य मिटा सकता है तो ऐसी स्थिति में वो उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है।
अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक एचसी.अवस्थी को इस अधिनियम की एक प्रति गत 11 सितंबर को भेजकर इस बल के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। अवस्थी ने बताया कि विशेष सुरक्षा बल के गठन के सिलसिले में तीन दिन के अंदर कार्ययोजना मुहैया कराने।
इस बल के संचालन के लिए पदों के प्रस्ताव सात दिन के अंदर उपलब्ध कराने और तीन माह के अंदर इस बल के प्रथम चरण को शुरू करने के सुझाव दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इतना ही नहीं वो तत्काल उसकी संपत्ति और घर की तलाशी भी ले सकता है। SSF के जवान ऐसा तभी कर सकते हैं जब पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिलाफ वो एक्शन कर रहे है। वो अपराधी है।