सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: प्रवासी मजदूर को 15 दिनों में भेजें घर, लॉकडाउन उल्लंघन के केस लिए जाएं वापस-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 09 जून। कोविड19 की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का भी आदेश दिया है। इसके बारे में प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों पर कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सभी केस वापस लिए जाएं।
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक लिस्ट तैयार करनी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न रोजगार राहत के सबंध में रोड मैप और कौशल मानचित्रण किया जाएगा।