ऋषिकेश

नगर निगम ऋषिकेश में व्यावसायिक डेयरी अनुज्ञाकरण प्रक्रिया का शुभारंभ

 

ऋषिकेश, 10 अक्टूबर 2025 —
नगर निगम ऋषिकेश अंतर्गत उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 के अंतर्गत निगम क्षेत्र में कुल 70 व्यावसायिक डेरियों का चिन्हांकन किया गया है। चिन्हित डेरियों में रखे गए पशुओं का पशुपालन विभाग के सहयोग से टैगिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आज आवास विकास क्षेत्र, ऋषिकेश से डेयरी संचालकों को अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया का शुभारंभ महापौर श्री शंभू पासवान द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त श्री गोपाल राम बिनवाल, स्थानीय पार्षद श्रीमती तनु तिवतिया, पशु प्रभारी श्री अमित नेगी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित कुमार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान तीन डेयरी संचालकों को प्रतीकात्मक रूप से अनुज्ञा पत्र प्रदान किए गए। यह प्रक्रिया आगामी दिनों में निरंतर जारी रहेगी और एक माह के भीतर सभी डेयरी संचालकों का पंजीकरण एवं टैगिंग पूर्ण कर ली जाएगी।

नियमावली के अंतर्गत प्रत्येक पशु का पंजीकरण शुल्क ₹1000 (5 वर्षों हेतु) निर्धारित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। सभी डेयरी संचालकों के लिए अपने पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

बिना पंजीकरण के डेयरी संचालन करने वालों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन से नगर निगम की आय में वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ने, गंदगी फैलाने अथवा पशु क्रूरता जैसे कार्यों पर भी अंकुश लगेगा।

नगर निगम द्वारा सभी डेयरी संचालकों से अनुरोध है कि अक्टूबर 2025 तक अपने डेयरी प्रतिष्ठान का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

 

Uma Shankar Kukreti